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पंजाब सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA)-2013 और स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत नए राशन कार्ड बनाने तथा मौजूदा राशन कार्डों में नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 22 जुलाई 2026 से 11 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिला खाद्य, सिविल सप्लाई एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य पात्र परिवारों और लाभार्थियों को पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित प्रक्रिया के माध्यम से योजना का लाभ उपलब्ध कराना है। विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड होंगे फॉर्म
आवेदन फॉर्म हिंदी/अंग्रेजी (विभाग द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों) में विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थियों को फॉर्म के साथ दी गई सभी हिदायतों को ध्यान से पढ़ने और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने को कहा गया है। ऑनलाइन आवेदन के दो विकल्प
आवेदक अपने नजदीकी सेवा केंद्र (Sewa Kendra) या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए प्रति आवेदन 100 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। वहीं, आवेदक स्वयं भी राज्य सरकार के ई-आरसीएमएस (eRCMS) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस स्थिति में कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा
जो आवेदक ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र और 100 रुपये शुल्क जिला नियंत्रक, खाद्य, सिविल सप्लाई एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय, लुधियाना नगर निगम भवन, तीसरी मंजिल, जोन-डी, सराभा नगर में जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा होने पर मिलेगा एसएमएस
विभाग ने बताया कि आवेदन सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा होने के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर आवेदन प्राप्त होने का संदेश और रसीद नंबर भेजा जाएगा। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जमा होंगे आवेदन
आवेदन 22 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सेवा केंद्र, सीएससी या जिला कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। विभाग ने अधिक जानकारी के लिए आवेदकों से जिला खाद्य, सिविल सप्लाई एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय, लुधियाना या अपने नजदीकी सेवा केंद्र/सीएससी से संपर्क करने की अपील की है।
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लुधियाना में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू:ऑनलाइन-ऑफलाइन मान्य,11 अगस्त आखरी तारिख, सदस्य भी जोड़ें जाएंगे
