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बिहार में शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख में बदलाव किया गया है। अब शिक्षक 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले इसके लिए 17 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण की समय-सारणी में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर को जारी होगी संशोधित रिक्तियों की सूची बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया के बाद 1 अक्टूबर को विद्यालयवार संशोधित रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसी सूची के आधार पर शिक्षक अपने पसंद के विद्यालयों का विकल्प चुन सकेंगे। इसके बाद 4 से 10 अक्टूबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। शिक्षक अपनी वरीयता के अनुसार विद्यालयों का विकल्प भरकर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। 12 अक्टूबर से शुरू होगी सूची और अपील की प्रक्रिया शिक्षा विभाग की ओर से जारी संशोधित समय-सारणी के अनुसार सामान्य स्थानांतरण से संबंधित सूची के प्रकाशन के बाद आपत्ति और अपील की प्रक्रिया भी निर्धारित समय में पूरी की जाएगी। 12 अक्टूबर से 18 नवंबर तक सामान्य स्थानांतरण की सूची के प्रकाशन, अपील दर्ज करने और अपीलों के निष्पादन की प्रक्रिया चलेगी। विभाग ने बताया है कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण की गतिविधियों में देरी हुई है। इसी वजह से पहले से निर्धारित कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। शिक्षकों को नई समय-सारणी के अनुसार करना होगा आवेदन अब शिक्षकों को सामान्य स्थानांतरण के लिए 4 अक्टूबर से पहले आवेदन नहीं करना होगा। 1 अक्टूबर को जारी होने वाली विद्यालयवार रिक्तियों की सूची देखने के बाद शिक्षक अपनी वरीयता के अनुसार विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। विभाग की ओर से संशोधित कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद स्थानांतरण प्रक्रिया की अगली सभी गतिविधियां इसी समय-सारणी के अनुसार पूरी की जाएंगी।
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शिक्षकों के सामान्य ट्रांसफर के लिए 4-10 अक्टूबर तक आवेदन:पहले 17 सितंबर से शुरू होनी थी प्रक्रिया, बाढ़ के कारण बढ़ी
