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सिर में ईंट मारने पर 2 साल की कैद:हिसार कोर्ट का फैसला, दो को 2-2 महीने की सजा, शादी से लौट रहा था युवक




हिसार जेएमआईसी अभिषेक गर्ग की कोर्ट ने युवक के सिर पर ईंट से हमला कर चोट पहुंचाने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुमित को धारा 325 के तहत दोषी मानते हुए दो साल की कैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी पंकज उर्फ मोनू और शक्ति सिंह को दो-दो महीने की कैद की सजा सुनाई गई। मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता गौरव नैन ने बताया कि पुलिस जांच के दौरान शुरुआत में पंकज और शक्ति सिंह को मामले से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद कोर्ट के माध्यम से दोनों के खिलाफ समन जारी करवाकर उन्हें जांच में शामिल कराया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को भी मामले में दोषी माना। शादी समारोह से लौट रहा था युवक पुलिस ने नवंबर 2017 में इस संबंध में केस दर्ज किया था। शिकायत में आजाद नगर निवासी राजेश ने बताया था कि 12 नवंबर 2017 को वह शादी समारोह से वापस हिसार लौट रहा था। सातरोड कैंट के पास उसकी जान-पहचान की मंजू का फोन आया और उसने जिंदल चौक पर बुलाया। शाम करीब सात बजे राजेश वहां पहुंचा तो मंजू, उसका भाई तुषार और सुमित बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तीनों में विवाद हो गया। राजेश बीच-बचाव करने लगा तो सुमित ने ईंट उठाकर उसके सिर पर मार दी। इसके बाद सुमित के दो अन्य साथियों ने भी उसके साथ मारपीट की। सूचना पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। पुलिस ने शुरुआत में धारा 323, 506 व 34 के तहत केस दर्ज किया था, बाद में धारा 325 भी जोड़ी गई।



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