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सेल्समैन की नियुक्ति का मामला पहुंचा हाईकोर्ट:पंजाब सरकार से जवाब तलब, मोगा की कोऑपरेटिव सोसायटी से जुड़ा है मामला




पंजाब के मोगा की एक कोऑपरेटिव सोसायटी में सेल्समैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाण हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए मौखिक टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि “जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, लगता है पंजाब सरकार की सभी नियुक्तियों पर कानूनी रोक लगा दी जाए।” मामले में मोगा निवासी अमरप्रीत रिहान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील रखी कि नियुक्ति प्रक्रिया में तय मानकों को पूरा नहीं किया गया। अदालत ने अगली सुनवाई पर जवाब देने को कहा ळै यह था सारा मामला मामला छोटा घर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सर्विस सोसायटी लिमिटेड, जिला मोगा में सेल्समैन पद की नियुक्ति से जुड़ा है। याचिका के मुताबिक अमरप्रीत रिहान भी सेल्समैन पद के इंटरव्यू में शामिल हुए थे। उन्हें 20 में से 15 अंक दिए गए, जबकि भूपिंदर सिंह को 17 अंक देकर चयनित कर लिया गया। भर्ती पूरी तरह 20 अंकों के मौखिक इंटरव्यू पर आधारित होने तथा प्रश्नों, उत्तरों और मूल्यांकन का समुचित लिखित रिकॉर्ड न होने को याचिका में गंभीर अनियमितता बताया गया है। निर्धारित सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं याचिका में सवाल उठाया गया कि चयनित उम्मीदवार को कंप्यूटर ज्ञान में बेहतर बताते हुए नियुक्त किया गया, जबकि कोई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या टाइपिंग टेस्ट ही नहीं लिया गया था। यहां तक कि चयन कमेटी के सदस्यों के विभागीय बयानों में भी सामने आया कि कुछ सदस्यों ने उम्मीदवारों से कोई प्रश्न नहीं पूछा और कथित रूप से पूछे गए सवालों का लिखित रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि चयनित उम्मीदवार द्वारा निर्धारित सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं किया गया, फिर भी उसे पद पर बने रहने दिया गया। इसके अलावा भर्ती का विज्ञापन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड न होने तथा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के संबंध में इंस्पेक्टर-इन-चार्ज की निर्धारित रिपोर्ट का रिकॉर्ड उपलब्ध न होने सहित कई खामियां हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसायटीज मोगा सहित संबंधित प्रतिवादियों, नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े प्रधान एवं अन्य सदस्यों को नोटिस जारी किया है और मोगा से नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। याचिका में भी अदालत से पूरी भर्ती का मूल रिकॉर्ड चयन कमेटी की कार्यवाही, इंटरव्यू/असेसमेंट रिकॉर्ड, उम्मीदवारों के दस्तावेज, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट, वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करने से संबंधित रिकॉर्ड और चयनित उम्मीदवार के सिक्योरिटी डिपॉजिट से संबंधित रिकॉर्डमंगवाने की विशेष मांग की गई है।



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