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हनुमानगढ़ नगरपरिषद में वर्ष 2003 के दौरान सरकारी जमीन पर कथित रूप से आवासीय पट्टे जारी करने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन चेयरपर्सन संतोष बंसल, वर्तमान विधायक और नगरपरिषद सभापति गणेशराज बंसल, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी भंवरलाल सोनी और 2 अलग-अलग पट्टाधारक महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरटीआई कार्यकर्ता संदीप सोनी की ओर से 17 सितंबर को थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में दी गई शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले में अनुसंधान CID-CB को सौंपा जाएगा। दो पट्टों में सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हनुमानगढ़ जंक्शन की सेक्टर 9 एल कॉलोनी को वर्ष 1965 में डिप्टी प्लानर बीकानेर ने तैयार किया था। कॉलोनी की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में 10 जनवरी 1960 से मंडी विकास समिति हनुमानगढ़ के नाम दर्ज बताई गई है।
शिकायत के अनुसार यहां 170 प्लाट काटे गए थे, जिनमें से 70 का विक्रय हुआ, जबकि 100 प्लाट, सड़कें, पार्क और स्कूल के लिए छोड़ी गई जमीन खाली रही। बाद में इन पर कथित रूप से अतिक्रमण कर लिया गया। संदीप सोनी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2003 में तत्कालीन चेयरपर्सन संतोष बंसल, उनके पति गणेशराज बंसल और तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी भंवरलाल सोनी ने साजिश के तहत कब्जाधारियों को पट्टे जारी करवाए। पहले मामले में राजरानी पत्नी मुलखराज चुघ के नाम प्लाट नंबर 16 का आवासीय पट्टा 13 अक्टूबर 2003 को रजिस्टर्ड करवाने का आरोप है। दूसरे मामले में कृष्णारानी पत्नी ओमप्रकाश के नाम प्लाट नंबर 08 का पट्टा 18 अक्टूबर 2003 को जारी होने की बात कही गई है। शिकायत में दोनों पट्टों में चक 51 एनजीसी के मुरब्बा नंबर 121/255 का उल्लेख बताया गया है, जिसे शिकायतकर्ता ने राजस्व रिकॉर्ड में अस्तित्वहीन बताया है। अधिकारियों के आदेश के बावजूद पट्टे जारी करने का आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी ने पहले जमीन को नगर परिषद की बताते हुए अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट दी थी। वहीं तत्कालीन उपखंड अधिकारियों ने 25 अगस्त 2003 को संयुक्त रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेजी थी। जिला कलेक्टर ने 29 सितंबर 2003 को कथित रूप से अवैध अतिक्रमण वाली जमीन के पट्टे जारी नहीं करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद पट्टे जारी करने का आरोप लगाया गया है। CID-CB करेगी अनुसंधान
पुलिस के अनुसार रिपोर्ट में वर्तमान विधायक गणेशराज बंसल के खिलाफ आरोप होने के कारण प्रकरण का अनुसंधान विभागीय प्रावधानों के तहत CID-CB से करवाया जाएगा। मूल रिपोर्ट और एफआईआर की प्रति अनुसंधान के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार CID-CB को भेजी जाएगी। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही उनकी पुष्टि हो सकेगी।
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हनुमानगढ़ में सरकारी जमीन के पट्टों पर FIR दर्ज:विधायक बंसल समेत 4 नामजद, 2003 में सेक्टर 9 एल के पट्टे जारी करने का मामला
