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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अलीगंज अग्निकांड मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने राज्य सरकार को याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं पर विस्तृत जवाब शपथपत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने शिवेंदु पांडेय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। सुनवाई के दौरान पीड़ितों के माता-पिता की ओर से एक हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही और वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज कुदेशिया ने न्यायालय को बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लगभग तैयार है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर न्यायालय ने कहा कि शपथपत्र में याचिका के सभी बिंदुओं के साथ-साथ 2 जुलाई 2026 के आदेश में उठाए गए बिंदुओं का भी स्पष्ट जवाब दिया जाए। नगर निगम की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि उनका शपथपत्र दाखिल कर दिया गया है। न्यायालय ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को पीड़िता के परिवारों की ओर से दाखिल हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र पर भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
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हाईकोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड पर राज्य सरकार से मांगा जवाब:विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने के लिए दिया समय, अगली सुनवाई 24 अगस्त को
