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हादसे में तीन साल के बच्चे की मौत पर 36.33 लाख मुआवजा का आदेश



सड़क दुर्घटना में तीन वर्षीय बालक की मौत के मामले में बुधवार को मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने अहम फैसला सुनाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने मृतक के परिजनों को ब्याज सहित 36 लाख 33 हजार 904 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। बालक की सड़क दुर्घटना में पहले ही मौत हुई थी। दुर्घटना के बाद मृतक के परिजनों की ओर से न्यायालय में मुआवजे के लिए दावा किया गया था। मामले में गवाही शुरू होने के महज चार माह के अंदर न्यायालय ने फैसला सुनाया। अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि मुआवजे की राशि 60 दिनों के अंदर मृतक के परिजनों को भुगतान करे। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किए जाने पर 9 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि की वसूली का आदेश दिया गया है।मामले में यह तथ्य सामने आया कि दुर्घटना के समय वाहन चालक बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहा था। न्यायालय ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह पहले निर्धारित मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को भुगतान करे। इसके बाद बीमा कंपनी को उक्त राशि की वसूली वाहन मालिक से करने का अधिकार दिया गया है। फैसले के बाद मृतक बालक के माता-पिता न्यायालय में उपस्थित हुए और निर्णय पर संतोष जताया।



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