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हिसार में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपए जुर्माना; कार की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप




हिसार में पत्नी की हत्या के मामले में अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश ईशा खत्री की अदालत ने सूर्य नगर निवासी सुरेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में एचटीएम थाना पुलिस ने 2 जुलाई 2024 को हत्या सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सातरोड खुर्द की बीएचपी कॉलोनी निवासी रामकुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सुमन की शादी 7 मई 2009 को सुरेश के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था। कोर्ट ने 19 अगस्त को सुनाया फैसला घटना से करीब 15 दिन पहले सुमन ने फोन कर मायके ले जाने की बात कही थी। इसके बाद उसका भाई राजेश उसे मायके ले आया। सुमन ने परिजनों को बताया था कि कार की मांग को लेकर उसे परेशान किया जा रहा है। परिवार ने समझाकर 30 जून को उसे वापस ससुराल भेज दिया। अगली रात करीब 11:15 बजे सुरेश ने रामकुमार को फोन कर कहा कि अपनी बेटी को संभाल लो और फोन काट दिया। बाद में उसका मोबाइल बंद मिला। कुछ समय बाद सुमन की बेटी नैंसी ने परिजनों को सूचना दी। परिजन सूर्य नगर स्थित घर पहुंचे तो सुमन कमरे में मृत मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। अदालत ने 19 अगस्त को उसे दोषी करार दिया था।



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