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मनोहरथाना क्षेत्र के पटवार मंडल सरेड़ी में चारागाह और सिवचक भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अतिक्रमण के मामलों की सुनवाई के लिए आयोजित विशेष शिविर में 61 अतिक्रमियों को एक-एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद सरकारी और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। विशेष शिविर के दौरान पटवारी सरेड़ी की ओर से चारागाह और सिवचक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित कुल 131 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थीं। इन मामलों की सुनवाई के दौरान 61 अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें एक-एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के मामलों में लगातार सुनवाई की जा रही है, ताकि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके। आंवलाहेड़ा के 19 अतिक्रमियों को भी हुई थी सजा इससे पहले 8 अगस्त 2026 को आंवलाहेड़ा क्षेत्र में चारागाह और सिवचक भूमि पर अतिक्रमण के मामले में 19 लोगों को एक-एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई थी। सरेड़ी के मामलों में हुई कार्रवाई को प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। तहसीलदार ने दी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील तहसीलदार माधोलाल बैरवा ने सभी अतिक्रमियों से चारागाह और सिवचक भूमि से अपना अतिक्रमण स्वेच्छा से हटाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित लोगों ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया, तो प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से सरकारी और चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सख्त रुख का संदेश गया है।
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131अतिक्रमण के मामलों में 80 लोगों को 1 महीने जेल:सरकारी और चारागाह भूमि पर किया था अतिक्रमण, स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की
