चंडीगढ़ | पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) एलएलएम (एलएलएम) प्रवेश परीक्षा 2026 को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। हाईकोर्ट ने परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब यूनिवर्सिटी के लिए रिजल्ट घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। याचिकाकर्ता पुष्पेंद्र कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की थी। विवाद का मुख्य कारण 30 ऐसे सवाल थे, जो आउट ऑफ सिलेबस पाए गए थे। यूनिवर्सिटी ने पहले इन सवालों को मूल्यांकन से हटाने का फैसला लिया था, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के सुझावों और मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस पर पुनर्विचार किया। वाइस चांसलर द्वारा गठित एक समिति ने सिफारिश की कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को आउट ऑफ सिलेबस रहे 30 सवालों के लिए एक- एक अंक (कुल 30 बोनस अंक) दिया जाए। 24 जुलाई को वीसी ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी। 28 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के इस संशोधित फैसले को रिकॉर्ड पर लिया और याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि वे चाहें तो यूनिवर्सिटी के इस फैसले को अलग से कानूनी रूप से चुनौती दे सकते हैं।
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पीयू एलएलएम एंट्रेंसविवादित 30 सवालों पर सबको मिलेंगे बोनस अंक
