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गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 6 साल की सजा:फर्रुखाबाद में विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 10 हजार जुर्माना भी लगाया




फर्रुखाबाद में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने हुसैनपुर तराई निवासी संजीव को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी ठहराते हुए छह वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला थाना शमसाबाद के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र कुमार रावत द्वारा 11 अगस्त 2020 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी से संबंधित है। प्राथमिकी उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत संजीव और सुरेंद्र के खिलाफ दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, सुरेंद्र इस गिरोह का सरगना था, जबकि संजीव एक सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल था। जिला मजिस्ट्रेट ने 31 जुलाई 2020 को गैंगचार्ट को मंजूरी दी थी। संजीव के प्रार्थनापत्र पर उसकी पत्रावली को मूल मुकदमे से अलग कर सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान गैंगचार्ट, एफआईआर, जीडी और आरोपपत्र सहित कई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। सजा के स्तर पर, बचाव पक्ष ने संजीव को एक गरीब मजदूर बताते हुए उसके बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी का हवाला दिया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अदालत से अधिकतम सजा देने की मांग की थी।



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