लुधियाना में कांग्रेस नेता के बेटे पर तलवार से हमला:हॉर्न बजाने पर भड़का पड़ोसी; दोनों हाथों में लगे 100 से ज्यादा टांके




लुधियाना के मोहल्ला रणजीत सिंह पार्क में कार का हॉर्न बजाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी झड़प में बदल गया। आरोप है कि रंजिश में एक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हौजरी कारोबारी एवं कांग्रेस नेता के बेटे पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में युवक के दोनों हाथ जख्मी हो गए। उसे तुरंत सीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसके हाथों पर 100 से अधिक टांके लगाए। थाना डिवीजन नंबर-3 पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके 2 अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। घर लौटते समय हुआ विवाद पीड़ित के पिता धर्मिंदर शर्मा ने पुलिस को बताया कि वह होजरी का कारोबार करते हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सोमवार रात उनका बेटा करण शर्मा कार से घर लौट रहा था। गली में आरोपी सुखविंदर सिंह अपनी कार बैक कर रहा था। रास्ता खाली कराने के लिए करण ने कार का हॉर्न बजाया, जिससे आरोपी नाराज हो गया। गाली-गलौज के बाद शुरू हुई मारपीट शिकायत के अनुसार, हॉर्न बजाने की बात को लेकर सुखविंदर सिंह और उसके दो साथियों ने करण के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। शोर सुनकर धर्मिंदर शर्मा और मोहल्ले के दो अन्य युवक मौके पर पहुंच गए। घर से तलवार लाकर किया जानलेवा हमला आरोप है कि इसी दौरान सुखविंदर सिंह अपने घर के अंदर गया और धारदार तलवार लेकर बाहर आया। उसने आते ही करण शर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया। करण ने बचाव के लिए जैसे ही अपने दोनों हाथ आगे किए, तलवार के वार से उसके दोनों हाथ बुरी तरह कट गए। हमले के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे दो अन्य युवकों को भी चोटें आईं। वारदात के बाद आरोपी अपने दोनों साथियों के साथ मौके से फरार हो गए। सीएमसी में हुआ ऑपरेशन, 100 से ज्यादा टांके गंभीर रूप से घायल करण शर्मा को परिजन तुरंत सीएमसी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की टीम ने उसके हाथों का जटिल ऑपरेशन किया। चिकित्सकों के अनुसार, घाव इतने गहरे थे कि दोनों हाथों पर 100 से अधिक टांके लगाने पड़े। हत्या के प्रयास का केस दर्ज मामले की पुष्टि करते हुए थाना डिवीजन नंबर-3 के एएसआई सतनाम सिंह ने बताया कि पीड़ित के पिता धर्मिंदर शर्मा के बयानों के आधार पर मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह और उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या के प्रयास) सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।



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