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सिरसा विधायक की याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई:सफाई कर्मचारी हड़ताल मामला, कहा-सरकार जल्द जायज मांगों को पूरा करे




हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल मामले में सिरसा विधायक गोकुल सेतिया की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि सरकार इन सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों को नियम के तहत जल्द पूरा करने का काम करे। इस बारे में विधायक गोकुल सेतिया ने जारी वीडियो में कहा, सफाई कर्मचारी हड़ताल मामले में शुक्रवार को हाई कोर्ट में तारीख थी। सुनवाई में सरकारी वकील ने अपनी तरफ से गलत स्टेटमेंट जज के सामने रखी। इसमें उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सारी मांगें सरकार की तरफ से मान ली गई है। उस पर हमारे पक्ष के वकील ने आगे बहस में बताया कि ये कोर्ट में मिस गाइड कर रहे हैं। फिर इस बात पर जज साहब ने फटकार लगाई और ये स्टेटमेंट जारी की है कि जो भी नियमों के तहत सफाई कर्मचारियों की जायज मांगें हैं, उनको जल्द सरकार पूरा करने का काम करे। इससे न कि सफाई व्यवस्था फिर से दुरुस्त होगी। लेकिन उसके साथ-साथ सफाई कर्मचारी है, उन्हें भी उनके हक मिलेंगे। एक सप्ताह के बाद अगली सुनवाई विधायक सेतिया ने बताया, ये सभी सफाई कर्मचारी साथियों के लिए राहत की बात है कि अगली सुनवाई एक सप्ताह के बाद है, पर अपनी तरफ से मैं और हमारी पार्टी पूरा जोर लगा देगी। उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। यूएलबी से हाई कोर्ट ने मांगा था शपथ पत्र सिरसा सहित प्रदेश की सफाई व्यवस्था पर सफाई कर्मचारियों के मामले में सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने 18 अगस्त को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर अतिरिक्त मुख्यसचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) से लिखित में शपथ पत्र (एफिडिवेट) मांगा था। हाई कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब मांगा था कि क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करे। इससे पहले भी उन्होंने सफाई कर्मचारी हित मामले में आवाज उठाई थी और धरने पर जाकर समर्थन दिया है।



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