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बालोद जिला न्यायालय ने नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी की अदालत ने आरोपी रमेश उर्फ अश्वनी उर्फ प्रदीप वर्मा (41) को सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक बसंत कुमार देशमुख ने बताया कि 31 अगस्त 2024 को नाबालिग पीड़िता बिना बताए घर से चली गई थी। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने तलाश शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता आरोपी के कब्जे से बरामद हुई। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की। इसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला सुनवाई के दौरान पेश सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास, एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत 5 साल के सश्रम कारावास, धारा 87 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास, दोनों धाराओं में एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने की अनुशंसा भी की।
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नाबालिग से रेप, आरोपी को 20 साल की जेल:बालोद कोर्ट ने सुनाई सजा; पीड़िता को 5 लाख मुआवजे की अनुशंसा
