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सोनीपत में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सरकारी टीम के साथ कथित तौर पर अभद्रता, मारपीट, छीना-झपटी और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। खान एवं भू-विज्ञान विभाग के सहायक खनन अभियंता की शिकायत पर सेक्टर-27 थाना पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 132 और 221 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सरकारी ड्यूटी के दौरान अवैध खनन रोकने पहुंची टीम को न केवल धमकाया गया, बल्कि अधिकारी का मोबाइल छीनकर वीडियो भी बनाई गई और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई। विभाग ने मौके पर मिले दो ट्रैक्टर-ट्रालियों और एक जेसीबी मशीन को जब्त कर आरटीए पार्किंग में सीज कर दिया है, जबकि प्लॉट मालिक को अवैध खनन के मामले में जुर्माना नोटिस भी जारी किया गया है। औचक निरीक्षण में मिला अवैध खनन सहायक खनन अभियंता चन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि ओ.पी. जिंदल ग्लोबल सिटी, सोनीपत में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्लॉट नंबर B-112 में बिना किसी विभागीय अनुमति के मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था। मौके पर माप लेने पर एक स्थान पर 10 फीट लंबा, 18 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा तथा दूसरे स्थान पर 26 फीट लंबा, 26 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा पाया गया। विभाग के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 204 मीट्रिक टन मिट्टी का अवैध खनन किया जा चुका था। दो ट्रैक्टर और जेसीबी मौके पर मिली निरीक्षण के दौरान मौके पर दो ट्रैक्टर-ट्रालियां और एक जेसीबी मशीन अवैध खनन कार्य में लगी मिली। इनमें महिंद्रा ट्रैक्टर (HR-10 AG-0173), स्वराज 744 ट्रैक्टर (HR-10 AT-7854) और जेसीबी मशीन (HR-10 AT-7857) शामिल थी। विभाग ने स्पष्ट किया कि इन वाहनों के लिए किसी प्रकार की खनन अनुमति जारी नहीं की गई थी। परमिट मांगा तो नहीं दिखा सके दस्तावेज शिकायत के अनुसार मौके पर मौजूद अनिल पुत्र हरि सिंह, निवासी मैप्सिको सिटी, सोनीपत से जब खनन संबंधी परमिट या विभागीय अनुमति मांगी गई तो उसने बताया कि उनके पास कोई वैध परमिट नहीं है। इसके बाद उसने प्लॉट मालिक को फोन कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। फॉर्च्यूनर में पहुंचे दो व्यक्ति, अभद्रता और मारपीट का आरोप शिकायत में कहा गया है कि कुछ ही देर बाद सफेद रंग की फॉर्च्यूनर (HR-10S-0036) में दीपक ठाकरान और विजय संधू मौके पर पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने सरकारी अधिकारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनका मोबाइल फोन छीन लिया और उनका वीडियो बनाया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि वीडियो में झूठे आरोप लगाते हुए पैसों के लेन-देन की बात कही गई। सरकारी कार्य में बाधा और जान से मारने की धमकी सहायक खनन अभियंता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने सरकारी कार्रवाई रुकवाने के लिए उन पर दबाव बनाया, मारपीट की, छीना-झपटी की और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया। इसी आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। वाहन किए गए सीज, प्लॉट मालिक को जुर्माना नोटिस खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे दोनों ट्रैक्टर-ट्रालियों और जेसीबी मशीन को जब्त कर आरटीए पार्किंग, सोनीपत में सीज कर दिया। वहीं प्लॉट मालिक को अवैध खनन के मामले में सरकारी खजाने में जुर्माना जमा कराने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा मामले में सहायक खनन अभियंता की शिकायत पर सेक्टर-27 थाना पुलिस ने पहले शिकायत की जांच की। जांच में प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 132 और 221 के तहत अपराध बनता पाए जाने पर थाना सेक्टर-27 में एफआईआर दर्ज कर ली गई। मामले की जांच एसआई कुलदीप को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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सोनीपत में अवैध खनन पकड़ने गई टीम पर हमला:सहायक खनन अभियंता से मारपीट; दो ट्रैक्टर और जेसीबी सीज, दो नामजद पर केस
