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करनाल में नाबालिग की करवाई शादी:पति समेत परिजनों पर केस, लड़की उम्र थी 15 साल और लड़का था 23 साल का, अब दो माह की गर्भवती




करनाल में नाबालिग लड़की से शादी करने के मामले में पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करनाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना शहर करनाल में मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार नाबालिग की की शादी 7 मई 2025 को कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-16 में युवक के साथ हुई थी। शादी के समय नाबालिग की उम्र 15 साल 7 माह 3 दिन थी, जबकि लड़के की उम्र 23 साल 8 माह 28 दिन थी। जांच में लड़की नाबालिग और चिराग बालिग पाया गया। बाल कल्याण समिति से मिली थी शिकायत
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करनाल को 11 अगस्त को बाल कल्याण समिति, करनाल से बाल विवाह संबंधी शिकायत मिली थी। इसके बाद अधिकारी ने मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट 19 अगस्त के साथ पुलिस अधीक्षक करनाल को भेजी गई। जांच के दौरान लड़के के पिता ने कार्यालय में बयान दिया कि उनके दो बच्चे है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की शादी बिहार की लड़की से करनाल में हुई थी। शादी 7 मई 2025 को कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-16 में हुई थी। दस्तावेजों से सामने आई उम्र
लड़के के पिता के अनुसार लड़के की दसवीं की मार्कशीट में जन्मतिथि 10 अगस्त 2001 दर्ज है। इसके आधार पर शादी के दिन उसकी उम्र 23 साल 8 माह 28 दिन थी। उन्होंने बताया कि लड़का और लड़की करनाल में साथ रहते हैं। लड़की करीब दो माह की गर्भवती है। लड़की के पिता ने भी अपने बयान में बताया कि उनके पांच बच्चे है। जांच दस्तावेज में लड़की का स्कूल पहचान पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 4 अक्टूबर 2009 दर्ज है। इसके अनुसार 7 मई 2025 को शादी के समय उसकी उम्र 15 साल 7 माह 3 दिन थी। बाल विवाह का संज्ञेय अपराध मिला
लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 7 मई 2025 को कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-16, करनाल में हुई थी। उन्होंने लड़की के स्कूल पहचान पत्र की कॉपी भी बयान के साथ दी। जांच में स्कूल पहचान पत्र, लड़के की दसवीं की मार्कशीट और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर पाया गया कि शादी के समय लड़की नाबालिग थी। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत यह संज्ञेय अपराध बनता है। घटना का स्थान कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-16, थाना शहर, जिला करनाल पाया गया। 10 पेज के दस्तावेजों के साथ भेजी रिपोर्ट
जांच रिपोर्ट के साथ कुल 10 पेज के दस्तावेज पुलिस को सौंपे गए। शिकायत मिलने और जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना शहर करनाल में 31 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10 और 11 के तहत कार्रवाई शुरू की है।



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