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नशीले इंजेक्शन बेचने वाले युवक को 12 साल की सजा:बैग से बरामद हुए 99 रेक्सोजेसिक और 79 एविल इंजेक्शन, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया




सरगुजा में नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े गए युवक को कोर्ट ने 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। युवक को करीब एक साल पहले नशीले इंजेक्शन बेचने के आरोप में पकड़ा गया था। आबकारी विभाग ने मामला दर्ज कर इसे विशेष न्यायालय में पेश किया था। जानकारी के मुताबिक, अंबिकापुर के दर्रीपारा के सूरज यादव को 29 सितंबर 2025 की रात मेडिकल कॉलेज के पास पकड़ा गया था। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता की टीम ने बाइक सवार सूरज की तलाशी ली। उसके पिट्ठू बैग से 99 रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 79 एविल इंजेक्शन बरामद हुए। आबकारी विभाग के मुताबिक, सूरज इन इंजेक्शनों को बेचने के लिए ले जा रहा था। उसके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से जेल में था आरोपी गिरफ्तारी के बाद सूरज को जमानत नहीं मिली थी। वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश नार्कोटिक्स एक्ट अतुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई। कोर्ट ने नशीले इंजेक्शन बेचने को गंभीर अपराध मानते हुए सूरज यादव को 12 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



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