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आतंकी नेटवर्क से आरोपी ने मांगी जमानत:2020 के NIA केस में मोहाली की विशेष अदालत में याचिका, 24 सितंबर को होगी सुनवाई




532 किलो हेरोइन की तस्करी और आतंकी संगठनों से कथित संबंधों से जुड़े मामले में आरोपी गगनदीप सिंह उर्फ गगन उर्फ जरमनजीत सिंह उर्फ नोना की ओर से अब मोहाली की विशेष अदालत में दोबारा जमानत याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई होगी। मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जांच से जुड़ा है। यह केस मूल रूप से थाना सदर अमृतसर में 25 अप्रैल 2020 को दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा एक व्यक्ति अमृतसर में आतंकी गतिविधियों के लिए कथित तौर पर फंड लेने आया है। पुलिस ने उसे अमृतसर बाईपास स्थित मेट्रो सुपरमार्केट के पास 29 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान गगनदीप सिंह और उसके भाई रंजीत सिंह उर्फ चीता को 9 मई 2020 को सिरसा, हरियाणा स्थित ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था। अटारी बॉर्डर पर कस्टम विभाग ने पकड़ी हेरोइन मामले में 29 जून 2019 को अटारी बॉर्डर पर कस्टम विभाग द्वारा इंपोर्टेड रॉक सॉल्ट ग्रेन्यूल्स की आड़ में कथित तौर पर लाई गई 532 किलो हेरोइन की बरामदगी को भी जांच का अहम हिस्सा बनाया गया। NIA ने बाद में मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी पर सीमा पार से तस्करी के जरिए लाई गई नशीली सामग्री को अलग-अलग हैंडलरों तक पहुंचाने और उससे मिले पैसों को प्रॉपर्टी में निवेश करने में सक्रिय भूमिका का आरोप है। जांच में फर्जी पहचान के दस्तावेजों के इस्तेमाल और फर्जी नामों से मोबाइल व इंटरनेट कनेक्शन लेने के आरोप भी लगाए गए हैं। 209 गवाह बनाए इस मामले में 11 आरोपी हैं और अभियोजन ने 209 गवाह बनाए हैं, जिनमें से अब तक 20 की गवाही हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने 16 मई 2024 को आरोप तय किए थे। आरोपी पांच साल से अधिक समय से जेल में है और इसी आधार पर उसकी ओर से पहले भी जमानत की मांग की गई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सह-आरोपियों को मिली जमानत और लंबे समय से जेल में होने का हवाला दिया था। वहीं अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप, छह अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्तता और एक पुराने मामले में घोषित भगोड़ा होने का रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा था। हाईकोर्ट ने गंभीर आरोपों, आपराधिक रिकॉर्ड और अभी महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही बाकी होने का हवाला देते हुए जमानत अपील खारिज कर दी थी। हालांकि अदालत ने कहा था कि महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही होने के बाद आरोपी चाहे तो दोबारा अदालत का रुख कर सकता है। अब आरोपी की ओर से मोहाली की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर 24 सितंबर को सुनवाई होगी।



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