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परिवहन विभाग निजी दोपहिया से सवारी ढोने पर सख्त:मंडी में ऑटो यूनियन के विरोध के बाद विभाग ने उठाया कड़ा कदम




निजी मोटरसाइकिल और स्कूटी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए यात्रियों को ले जाने के मामले में परिवहन विभाग सख्त हो गया है। मंडी में ऑटो यूनियन ने भी निजी दोपहिया वाहनों के कमर्शियल इस्तेमाल का विरोध करते हुए यह बात उठाई थी। कुछ दिन पहले ऑटो यूनियन के सदस्यों ने एक व्यक्ति को बिना परमिट सवारियां ढोते हुए पकड़ा था। उन्होंने आरटीओ और एसपी मंडी विनोद कुमार से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। यूनियन का कहना था कि शहर में करीब 400 ऑटो हैं और इस तरह बिना परमिट के सवारियां ले जाना ठीक नहीं है। अब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी नवीन कुमार ने साफ किया है कि निजी मोटरसाइकिल, मोपेड या स्कूटी को ‘रैपिड’ या किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या परिवहन विभाग मंडी की ओर से कोई परमिशन नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि निजी दोपहिया वाहनों से किराए पर यात्रियों को ले जाना गैर-कानूनी है। यह मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में वाहन मालिकों के खिलाफ नियमों के हिसाब से जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने मंडी की जनता से अपील की है कि यात्रियों को ले जाने के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड और परमिट वाले कमर्शियल वाहनों का ही इस्तेमाल करें। वहीं, निजी दोपहिया वाहन मालिकों को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने वाहनों का गैर-कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है।



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