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पंजाब के जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पूरे घटनाक्रम की जांच CBI से कराने की मांग की गई है। मंगलवार को याचिका को चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया। बेंच ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने पर सहमति जताई है। दुष्कर्म की सूचना के बाद बिगड़े हालात याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव चोपड़ा ने एडवोकेट अर्जुन श्योराण के साथ कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंसा के दौरान कथित तौर पर दंगा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुईं। याचिका में पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताते हुए हाईकोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा से कथित दुष्कर्म की सूचना सामने आने के बाद छात्रों के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके बाद कैंपस में हिंसा भड़क गई। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपों की जांच के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया है। हालांकि, अब तक की जांच में ऐसी घटना होने की निर्णायक पुष्टि नहीं हुई है। संपत्ति को नुकसान और दुकानों में लूटपाट का आरोप याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिंसा के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़े स्तर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा कैंपस में मौजूद विभिन्न दुकानों में लूटपाट और आगजनी किए जाने की बात भी सामने आई है। याचिकाकर्ता ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच की मांग की है। 28 सितंबर से 10 दिन तक कक्षाएं स्थगित हिंसा के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 28 सितंबर से कक्षाओं और अन्य अकादमिक गतिविधियों को 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। कैंपस में बनी स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब हाईकोर्ट बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें हिंसा के हालात, पुलिस की कार्रवाई और CBI जांच की मांग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर दलीलें रखी जाएंगी।
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LPU हिंसा मामले में CBI जांच की मांग:हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, बुधवार सुनवाई, आगजनी और लूटपाट की निष्पक्ष जांच की मांग
