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कोटकासिम थाना क्षेत्र के मतलवास गांव में शादी समारोह के दौरान 20 वर्षीय अमन यादव की गोली मारकर हत्या करने के मामले में किशनगढ़बास अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 दीपेंद्र माथुर की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 27 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह नरूका ने बताया- दोषियों में गढ़ी बोलनी निवासी यशपाल पुत्र दीपक, रमन पुत्र संजय, कुलवंत उर्फ टिटू पुत्र रामचंद्र, सांघी गांव (रोहतक) निवासी विक्की उर्फ कारतूस पुत्र सतवीर और भांकली (रेवाड़ी) निवासी संदीप कुमार पुत्र विजय सिंह शामिल हैं। डीजे पर नाचने के दौरान हुआ था विवाद मामले के अनुसार गढ़ी निवासी आशीष यादव ने 29 नवंबर 2023 को कोटकासिम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका छोटा भाई अमन यादव पढ़ाई करता था और यशपाल व रमन के साथ उसका पहले से विवाद चल रहा था। 28 नवंबर 2023 को अमन अपने दोस्त नवीन और विकास के साथ मतलवास गांव में एक शादी समारोह में गया था। वहां डीजे पर नाचने के दौरान अमन की यशपाल और रमन से कहासुनी हो गई। इसके बाद विवाद बढ़ गया। मारपीट के दौरान चली गोली, मौके पर हुई मौत अभियोजन पक्ष के अनुसार कहासुनी के बाद यशपाल, रमन, कुलवंत उर्फ टिटू, ओमप्रकाश, संदीप कुमार सहित अन्य लोगों ने अमन और उसके साथियों के साथ मारपीट की। इसी दौरान गोली चल गई। गोली लगने से अमन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथ मौजूद नवीन और विकास भी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने पर यशपाल, रमन, संदीप कुमार, विक्की उर्फ कारतूस, कुलवंत उर्फ टिटू और ओमप्रकाश के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने यशपाल, रमन, कुलवंत उर्फ टिटू, विक्की उर्फ कारतूस और संदीप कुमार को हत्या के मामले में दोषी माना। अदालत ने पांचों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 27 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
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