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नूंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से रेप के दोषी रामप्रसाद उर्फ गंगवा को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। यह मामला फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र का है। आरोपी रामप्रसाद उर्फ गंगवा नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर जंगल ले गया था, जहां उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची ने दी थी परिजनों को जानकारी घटना के बाद बच्ची ने परिजनों को बताया। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान सबूत जुटाए गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिन्जन की कोर्ट ने रामप्रसाद उर्फ गंगवा को 25 सितंबर को दोषी ठहराया। 30 सितंबर को उसे 10 साल जेल और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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बच्ची से रेप के दोषी को 10 साल की सजा:नूंह कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना, बहला फुसलाकर जंगल में ले गया था
