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नई दिल्ली35 मिनट पहले
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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्री-पैक्ड जीरा पाउडर के एक बैच को बाजार से वापस मंगवाने का आदेश जारी किया है।
इसके अलावा कंज्यूमर हेल्थ से जुड़े उल्लंघन के एक अन्य मामले में कार्रवाई करते हुए FSSAI ने मेसर्स क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
एवरेस्ट के खिलाफ यह कदम लैब जांच में तय सीमा से ज्यादा पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक अवशेष मिलने के बाद उठाया गया है, जबकि बेकरी पर साफ-सफाई, स्वच्छता और फूड सेफ्टी में कई गंभीर खामियां मिलने पर यह कार्रवाई हुई है।
गोवा के रिजॉर्ट से लिया गया था एवरेस्ट जीरा पाउडर का सैंपल
FSSAI ने एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स के प्री-पैक्ड जीरा पाउडर को लेकर रिकॉल ऑर्डर जारी किया है। इंस्पेक्शन के लिए सैंपल गोवा स्थित मेसर्स रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलीडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से लिया गया था।
फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में प्रोडक्ट के अंदर एजॉक्सीस्ट्रोबिन और थियामेथोक्सम नाम के पेस्टिसाइड अवशेष तय अधिकतम सीमा (MRL) से ज्यादा पाए गए।
रेफरल लैब ने भी सैंपल को असुरक्षित घोषित किया
फूड एनालिस्ट ने सैंपल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट-2006 के तहत अनसेफ यानी असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद कंपनी को रिपोर्ट को चुनौती देने का मौका दिया गया।
अपील प्रक्रिया के तहत सैंपल को आगे की जांच के लिए ‘रेफरल फूड लेबोरेटरी’ भेजा गया। रेफरल लैब ने भी कंफर्म किया कि सैंपल असुरक्षित है और दोनों कीटनाशक तय मानकों से ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं।
बैच नंबर E080668761 को बाजार से तुरंत वापस लेने के निर्देश
जांच रिपोर्ट की पुष्टि के बाद FSSAI ने निर्देश दिया है कि प्रभाव में आए प्री-पैक्ड जीरा पाउडर के बैच नंबर E080668761 को बाजार से तुरंत वापस लिया जाए।
कंपनी को इस वापस मंगवाए गए प्रोडक्ट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखने और तय समय-सीमा के भीतर रिकॉल की जानकारी व स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने और रिकॉल प्रोसेस पूरी होने के बाद करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है।
क्रिएटिव बेकर्स का लाइसेंस सस्पेंड; गंदगी, धूल और मक्खियां मिलीं
वहीं FSSAI ने मेसर्स क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स के फूड परिसर की टेस्टिंग के दौरान पाई गई गंभीर अनियमताओं के बाद कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।
टेस्टिंग टीम को फूड प्रोडक्शन और हैंडलिंग एरिया में गंदगी, ग्रीस, धूल, मकड़ी के जाले और मक्खियां मिलीं। इसके अलावा खराब होने वाले कच्चे माल को खुले में रखा गया था।
जंग लगे बर्तन और पेस्ट कंट्रोल की अनदेखी
जांच में सामने आया कि कच्चे और सेमी-फिनिश्ड प्रोडक्ट को रखने के लिए जंग लगे और ठीक से साफ नहीं किए गए कंटेनरों का इस्तेमाल हो रहा था।
परिसर में मक्खियों को रोकने, चूहों को कंट्रोल करने के सही इंतजाम नहीं थे और खिड़कियों में इंसेक्ट-प्रूफ मेश यानी जाली नहीं लगी थी।
कचरे का ढेर और रखरखाव में भारी कमियां
इंस्पेक्शन के दौरान देखा गया कि जहां खाना तैयार किया जाता था, वहीं कचरा, पुराना स्टॉक, रिजेक्टेड माल और कबाड़ (स्क्रैप) जमा था। इतना ही नहीं, जंग लगे इक्विपमेंट्स, उखड़ता हुआ पेंट, सीलन और टूटी हुई फ्लोर टाइल्स ने बेकरी में हाइजीन की स्थिति को और गंभीर बना दिया।
रिकॉर्ड्स गायब, सभी बिजनेस गतिविधियों पर रोक
FSSAI ने बेकरी के अनिवार्य फूड सेफ्टी रिकॉर्ड्स के रख-रखाव में भी गंभीर खामियां पाईं। पानी और फिनिश्ड प्रोडक्ट की टेस्टिंग, टाइम-टेंपरेचर मॉनिटरिंग, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मॉक रिकॉल, कंज्यूमर कंप्लेंट, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और ऑडिट से जुड़े रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं रखे गए थे।
इसके बाद कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और निलंबन की अवधि तक सभी फूड बिजनेस गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है।
क्या होता है ‘फूड रिकॉल’ और ‘अनसेफ’ रेटिंग?
फूड रिकॉल: जब कोई फूड प्रोडक्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता या हेल्थ के लिए हानिकारक पाया जाता है, तो FSSAI उस पूरे बैच को बाजार, दुकानों और सप्लाई चेन से तुरंत हटाने का कानूनी आदेश देती है।
अनसेफ: फूड सिक्योरिटी एक्ट-2006 के तहत अगर किसी फूड प्रोडक्ट में विषैले तत्व, तय सीमा से ज्यादा केमिकल/पेस्टिसाइड या हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया मिलते हैं, तो उसे ‘अनसेफ’ माना जाता है।
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