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सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ में जुए के विवाद के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर हत्या की कोशिश के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी दुर्गेश उर्फ लाला (25) को 10 साल की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने करीब डेढ़ साल बाद 5 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया। पीड़ित सोनू (24) अपने मामा रामधीरज के घर के सामने चारपाई पर सो रहा था। हमले से पहले सोनू और दुर्गेश के बीच जुए को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश में दुर्गेश ने सोते समय सोनू के गले पर चाकू से वार किया। सोनू के चिल्लाने पर रामधीरज की नींद खुली और उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्गेश भाग निकला। घायल सोनू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामधीरज की शिकायत पर 27 अप्रैल 2025 को ढेबरुआ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील चंद्र प्रकाश पांडेय ने पैरवी की। सोमवार को अदालत ने दुर्गेश उर्फ लाला को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा दिलाने में जिला मॉनिटरिंग सेल और ढेबरुआ थाने के न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अभिमन्यु कुमार का भी योगदान रहा।
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जुए के विवाद में युवक का गला काटने की कोशिश:सिद्धार्थनगर में आरोपी को 10 साल की सजा, डेढ़ साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला
