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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच खंडवा जिले के ऐसे पात्र नागरिकों के लिए राहत की खबर है, जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया है। अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ अलग से घोषणा पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा। पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेंगे। खंडवा जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर 7 अक्टूबर से शिविर लगाए जाना शुरू किए गए हैं, आगे दो दिन और 8 और 9 अक्टूबर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में नाम जुड़वाने के इच्छुक पात्र लोगों के पास आज और कल शिविर में पहुंचकर आवेदन करने का मौका रहेगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क किया जा सकता है। फॉर्म-6 भरकर करना होगा आवेदन मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने या पात्र होने के बावजूद नाम दर्ज नहीं होने की स्थिति में फॉर्म-6 भरना होगा। इसमें आवेदक को अपना नाम, जन्मतिथि, पता समेत जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। आवेदन के साथ पहचान, निवास और उम्र से संबंधित दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। SIR के दौरान फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र को लेकर अनिवार्यता थी। अब इसमें राहत दी गई है। इसके चलते पात्र नागरिक जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए ये दस्तावेज रखें आवेदन करते समय आवेदक को अपनी पहचान, पता और उम्र से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से आधार कार्ड, निवास या पते का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र व फॉर्म-6 में मांगी गई अन्य आवश्यक जानकारी और दस्तावेज शामिल हैं। दस्तावेजों में आवेदक का नाम, जन्मतिथि और पता सही होना जरूरी है, ताकि मतदाता सूची में दर्ज जानकारी का सत्यापन किया जा सके। 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष शिविर कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों में ऐसे पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 प्राप्त किए जाएंगे, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है। कलेक्टर ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें। अभियान के दौरान नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम भी जांच सकते हैं और किसी तरह की त्रुटि होने पर उसके सुधार के लिए भी संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। किसके लिए है फॉर्म-6? फॉर्म-6 का इस्तेमाल ऐसे पात्र नागरिकों के लिए किया जाता है, जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। यदि कोई नागरिक मतदान की पात्रता पूरी करता है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है।
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आज और कल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका:फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र जरूरी नहीं, आधार-जन्म या निवास प्रमाण पत्र से कर सकेंगे आवेदन
