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मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर ने अपने ऊपर झूठे आरोप लगाने के मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेसी नेता सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया है। उन्होंने चंडीगढ़ अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 210 और 222 के तहत शिकायत दर्ज करवाई है, जो कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 356 के तहत आने वाले अपराध से संबंधित है। दोष साबित होने पर इस धारा में 2 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। इससे पहले उन्होंने तीनों को मानहानि का नोटिस भेजकर 24 घंटे में माफी मांगने को कहा था लेकिन तीनों ने माफी नहीं मांगी। MLA सुखपाल खैहरा ने तो डॉ. गुरप्रीत कौर के दिए मानहानि नोटिस को फाड़कर फेंक दिया था। जानिए, अपनी शिकायत में डॉ. गुरप्रीत ने क्या-क्या कहा क्रिमिनल मानहानि केस कैसे होता है दर्ज, एडवोकेट ने बताया… अनवैरिफाइड पोस्ट डालने पर रोक लग चुकी
इससे पहले एक अलग मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) डॉ. परीक्षित की कोर्ट ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) रणजीत सिंह, अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेसी नेता सुखपाल सिंह खैहरा पर अगले आदेश तक सोशल मीडिया या किसी भी अन्य माध्यम पर रिश्वत की मांग से संबंधित कोई भी अनवैरिफाइड और मानहानि करने वाली पोस्ट न डालने के लिए कहा था।
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CM की पत्नी ने 3 नेताओं पर मानहानि केस किया:डॉ. गुरप्रीत बोलीं- झूठे सबूत दिखा मुझे रेप के आरोपी की मदद करने वाली बताया
