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CM मान ने बेअदबी कानून पर कल बुलाई मीटिंग:चंडीगढ़ आवास पर जुटेगी 7 सदस्यीय समिति; कानून के अमल-रणनीति पर होगा मंथन




पंजाब सरकार ने जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में बनी 7 सदस्यीय समन्वय समिति की बैठक बुलाई है। यह बैठक 27 सितंबर, रविवार को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होगी। बैठक में संशोधित अधिनियम के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कानून को जमीन पर लागू करने के प्रस्तावों, प्रक्रिया और संबंधित पक्षों के बीच तालमेल पर भी बात की जाएगी। प्रभावी ढंग से कानून लागू करने की तैयारी सरकार की 7 सदस्यीय समिति का काम संशोधित कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीति बनाना और हितधारकों के बीच तालमेल बिठाना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक कानून के अमल की दिशा तय करेगी। जत्थेदार गड़गज ने 30 सितंबर तक दिया था अल्टीमेटम बेअदबी कानून पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया था। जत्थेदार ने सरकार को कहा था कि तय समयसीमा यानी 30 सितंबर तक कानून की धाराओं में बदलाव नहीं करने पर अकाल तख्त इस मामले में सख्त फैसला लेगा। जत्थेदार ने उम्मीद जताई थी कि सरकार तय समय पर बदलाव कर देगी। बेअदबी के मामलों की जांच को कड़े निर्देश हो चुके जारी पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों की बेअदबी के मामलों की जांच को लेकर पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (PBI) पुलिस कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSPs) को कड़े और नए दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है। ब्यूरो के निदेशक एलके यादव द्वारा जारी किए गए लेटर के अनुसार बेअदबी के मामलों की जांच के दौरान तैयार होने वाली केस डायरियों और अन्य कानूनी दस्तावेजों में किसी भी अनुचित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 16 जून को जारी हुआ था सर्कुलर यह कदम 16 जून को जारी किए गए सर्कुलर का पालन करने के लिए उठाया गया था। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बेअदबी मामलों की जांच संवेदनशीलता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के साथ की जाए।



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