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Kanker Court Convicts Naxalites | Prabhakar and Raje Sentenced


छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने नक्सल दंपति समेत 5 नक्सलियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने DKSZC रैंक के नक्सली प्रभाकर और DVCM रैंक की उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 साल की सजा सुनाई है। जबकि तीन दोषियों को 5-5 साल की सजा द

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पुलिस के मुताबिक, बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बाद किसी बड़े नक्सली लीडर को कोर्ट से सजा मिलने का यह पहला मामला है। प्रभाकर और राजे कांगे लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय थे और दोनों पर कई मामले दर्ज हैं।

कोर्ट ने DKSZC रैंक के नक्सली प्रभाकर और DVCM रैंक की उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने DKSZC रैंक के नक्सली प्रभाकर और DVCM रैंक की उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 साल की सजा सुनाई है।

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, साल 2015 में नक्सलियों ने कांकेर के कोरर इलाके में सर्चिंग और गश्त पर निकले जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। घटना के बाद पुलिस ने प्रभाकर, राजे कांगे समेत कई नक्सलियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

2024 में प्रभाकर, बाद में पत्नी गिरफ्तार

नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को साल 2024 में प्रभाकर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इसके कुछ समय बाद उसकी पत्नी राजे कांगे को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस को कोरर हमले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था।

प्रभाकर पर 25 लाख, राजे पर 8 लाख का इनाम था

पुलिस के अनुसार DKSZC रैंक के नक्सली प्रभाकर पर 25 लाख रुपए और उसकी पत्नी DVCM रैंक की नक्सली राजे कांगे पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

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25 मई 2013 के झीरम घाटी नरसंहार मामले में 13 साल बाद जगदलपुर की स्पेशल NIA कोर्ट ने 10 नक्सलियों को दोषी ठहराया है। 11 आरोपियों में से एक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। दोषियों की सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सीएम साय ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का सभी को स्वागत करना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…



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