रेवाड़ी एक्सीडेंट केस में 27 साल बाद हाईकोर्ट का फैसला:दिव्यांग को मिलेगा 13.85 लाख का मुआवजा; बीमा कंपनी की अपील खारिज
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 27 साल पुराने सड़क हादसे के एक मामले में पीड़ित के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुर्घटना में 100% दिव्यांग होकर पैराप्लेजिक (शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से निष्क्रिय) हुए जयपाल को बड़ी राहत देते हुए मुआवजे की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 13.85…
