ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऑफलाइन व ऑनलाइन नाम चेक किए जा सकते हैं।
पंजाब में 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का फर्स्ट राउंड पूरा हो गया है। कल यानी 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। जून 2026 की वोटर्स लिस्ट में 20.66 लाख मतदाताओं के नाम अलग-अलग कारणों
.
इनमें करीब साढ़े 9 लाख वोटर परमानेंट तौर पर राज्य से बाहर जा चुके हैं। 5.75 लाख वोटरों की मौत हो चुकी है। 1.20 लाख के करीब वोटर्स डुप्लीकेट मिले हैं। वहीं 4.12 लाख वोटर्स ऐसे हैं, जिनका पूरे पंजाब में कोई अता-पता नहीं लगा। अगर ये वोटर अपना नाम फाइनल लिस्ट में शामिल करवाना चाहते हैं तो ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद ERO या BLO के पास दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
लापता वोटर्स के अलावा उन मतदाताओं के लिए भी प्रक्रिया समझना जरूरी है, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड पिछली SIR की सूची से मैप्ड नहीं हुआ है। पहले जानिए कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, इसके बारे में कैसे जानें…
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के 3 तरीके
पहला तरीका ऑनलाइन है। इसके लिए चुनाव आयोग का आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर ‘Search in Electoral Roll’ पर क्लिक करें। यहां आपको नाम चेक करने के 3 विकल्प मिलेंगे। अपना नाम, पिता/पति का नाम, आयु, राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करें। अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज करें और अपना राज्य चुनें।
अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उस पर आया ओटीपी (OTP) दर्ज करें। स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और ‘Search’ बटन पर क्लिक करें। यदि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल है, तो आपकी पूरी जानकारी नीचे दिखाई देगी। आप ‘View Details’ पर क्लिक करके अपनी मतदाता सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं।
दूसरा तरीका यह है कि आप अपने बूथ की पूरी पीडीएफ लिस्ट डाउन लोड करके अपना नाम पता चेक कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं और ‘Download Electoral Roll PDF’ पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें। अपनी भाषा चुनें और अपने मतदान केंद्र का नाम ढूंढकर उसके सामने दिए गए ‘Download’ आइकन पर क्लिक करें। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद उसमें अपना नाम या मकान नंबर खोजें।
तीसरा तरीका ऑफलाइन चेक करने की प्रक्रिया है। आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी में अपना नाम देख सकते हैं। SIR अभियान के दौरान पोलिंग बूथों पर आयोजित होने वाले विशेष शिविरों में जाकर मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं।

वहीं जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं होंगे, उन्हें क्या करना है? जिनका नाम लिस्ट में है, लेकिन वोट मैप्ड नहीं हुई, उन्हें क्या करना है? नाम जुड़वाने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा और कौन से दस्तावेज देने होंगे? इन सभी सवालों के जवाब यहां पढ़िए।

1: ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने पर क्या अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल होगा? हां। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होने के बावजूद आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। ड्राफ्ट लिस्ट इसलिए जारी की जाती है ताकि छूटे हुए योग्य व्यक्ति दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकें। यदि आप पात्र हैं या किसी कारणवश आपका नाम पुरानी सूची से हट गया था, तो निर्धारित अवधि में Form-6 भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। इसके बाद BLO द्वारा आवश्यक वेरिफिकेशन किया जा सकता है। जानकारी और दस्तावेज सही पाए जाने पर नाम अंतिम वोटर सूची में शामिल किया जा सकता है। इसलिए ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। तय समय सीमा में दावा दाखिल करें।

2: मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए क्या करना होगा?
अगर आप पहली बार मतदाता बन रहे हैं या ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो Form-6 भरना होगा। यह फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है। फॉर्म में अपना नाम, जन्मतिथि, वर्तमान निवास का पता और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी।
इसके साथ जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने पर दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाले रेफरेंस नंबर से आवेदन का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है।
3: नाम दर्ज कराने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
नाम दर्ज कराने के लिए उम्र और निवास से जुड़े दस्तावेज देने होते हैं। उम्र के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कक्षा 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र या भारतीय पासपोर्ट जैसे दस्तावेज दिए जा सकते हैं।
निवास के प्रमाण के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, बिजली, पानी या गैस का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पंजीकृत किरायानामा, पंजीकृत सेल डीड आदि में से लागू दस्तावेज दिए जा सकते हैं। आवेदन के साथ हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी देनी होती है।

4: फॉर्म और दस्तावेज कहां जमा करने होंगे?
आप अपने मतदान केंद्र के BLO से संपर्क करके फॉर्म जमा कर सकते हैं। SIR अभियान के दौरान विशेष कैंपों में भी BLO उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा तहसील या SDM कार्यालय की चुनाव शाखा अथवा ERO/AERO कार्यालय में भी आवेदन जमा किया जा सकता है। ऑफलाइन फॉर्म जमा करते समय संबंधित अधिकारी या BLO से रसीद जरूर लें। इसमें दर्ज रेफरेंस नंबर से आवेदन का स्टेटस जांचा जा सकता है।
5: ऑनलाइन ड्राफ्ट सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया क्या है?
ऑनलाइन आवेदन के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं या Voter Helpline App का इस्तेमाल करें।
- पोर्टल पर जाएं: मोबाइल नंबर और OTP की मदद से रजिस्टर करके लॉगिन करें।
- Form-6 चुनें: ‘Forms’ सेक्शन में जाकर ‘New Registration for General Electors’ यानी Form-6 चुनें।
- जानकारी भरें: राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, वर्तमान पता और अपनी व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: फोटो, उम्र और निवास से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद मिलने वाले Reference ID से आवेदन की प्रगति ट्रैक की जा सकती है।
6: मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की डेडलाइन क्या है?
संशोधित SIR शेड्यूल के मुताबिक 13 अगस्त से 12 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। अगर कोई नागरिक इस विशेष अभियान के दौरान आवेदन करने से चूक जाता है, तो सामान्य प्रक्रिया के तहत Form-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है।
हालांकि, आगामी चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया संभव नहीं रहती। इसलिए आगामी चुनाव में वोट डालने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना सबसे सुरक्षित रहेगा।
7: वोट मैप्ड नहीं होने पर क्या नुकसान हो सकता है? पंजाब में करीब 12.80 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिन्होंने SIR के दौरान अपना फॉर्म जमा किया, लेकिन उनका रिकॉर्ड 2003 या उससे पहले की पिछली SIR की मतदाता सूची से मैच नहीं हो पाया। ऐसे मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में हो सकता है, लेकिन उनका रिकॉर्ड पिछली सूची से मैप नहीं हुआ है।
अगर आपकी वोट अनमैप्ड है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नाम अपने आप अंतिम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। 13 अगस्त से ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं। उन्हें अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों के जरिए रिकॉर्ड सत्यापित कराने का अवसर मिलेगा।

8: अनमैप्ड वोट को मैप्ड करने की प्रक्रिया क्या है? अगर आपकी वोट अनमैप्ड है, तो सबसे पहले ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम और संबंधित विवरण जांचें। अगर रिकॉर्ड में किसी तरह की गलती है या पता बदलने/विवरण में सुधार की जरूरत है, तो चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है।
पता बदलने या मतदाता सूची में विवरण में सुधार के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in या Voter Helpline App पर Form-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। SIR के दौरान मैपिंग से जुड़े मामलों में संबंधित ERO/BLO द्वारा मांगे गए दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराएं। सत्यापन के बाद रिकॉर्ड में जरूरी सुधार किया जा सकता है।
9: अंतिम मतदाता सूची कब प्रकाशित होगी? ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद 13 अगस्त से 12 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। इसके बाद ERO/AERO द्वारा उनकी जांच, नोटिस, सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

10: क्या NRI भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं? हां। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी भारत की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने Form-6A की व्यवस्था की है। NRI नागरिक को voters.eci.gov.in पर जाकर Form-6A भरना होगा। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल नहीं की हो। उसके पास वैध भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, जिसमें भारत का पता दर्ज हो।
आवेदन के साथ पासपोर्ट के उन पन्नों की स्व-सत्यापित कॉपी देनी होती है, जिन पर फोटो, व्यक्तिगत विवरण और भारतीय पता दर्ज हो। सत्यापन के बाद नाम भारतीय पासपोर्ट में दर्ज पते के अनुसार संबंधित विधानसभा क्षेत्र की प्रवासी मतदाता श्रेणी में जोड़ा जाता है। मतदान के दिन NRI मतदाता को अपना मूल पासपोर्ट लेकर संबंधित पोलिंग बूथ पर खुद उपस्थित होकर मतदान करना होता है।
———————–
इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा लड़ेगा पंजाब चुनाव:खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की पार्टी ने केहर सिंह के बेटे को बस्सी पठाना से कैंडिडेट बनाया

पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। अकाली दल (वारिस पंजाब दे) पंजाब ने चुनाव के लिए अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने बस्सी पठाना विधानसभा सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सतवंत, केहर सिंह के बेटे हैं, जिसे इंदिरा गांधी हत्याकांड में फांसी हुई थी। पूरी खबर पढ़ें…
