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नई दिल्ली10 मिनट पहले
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(फाइल फोटो)
एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस भेजा गया है।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर से राहुल की शिकायत की गई थी। राहुल को 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
राहुल ने 29 जुलाई को बिल पर चर्चा के दौरान इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया था।

यह फुटेज 29 जुलाई की है। राहुल के ‘अंधभक्त’ और ‘इडियट’ शब्द बोलने पर रिजिजू खड़े हो गए थे और आपत्ति जताई थी।
राहुल के खिलाफ 2 शिकायत; भाजपा सांसद बोले- कार्रवाई जरूरी
29 जुलाई: जायसवाल बोले- संसद की गरिमा होती है
लोकसभा में BJP के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने X पर लेटर शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था।
इन टिप्पणियों से अमित शाह की सांसद के तौर पर गरिमा और संसद की मर्यादा प्रभावित हुई। जायसवाल ने 29 जुलाई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर राहुल के खिलाफ नियमों के तहत उचित कार्रवाई की मांग की थी।

30 जुलाई: अनुराग बोले- यह राहुल की असंसदीय भाषा
वहीं, अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
साथ ही उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सदन के नियम 353 के तहत इसके लिए पर्याप्त पूर्व सूचना नहीं दी गई।

राहुल गांधी दोषी पाए गए तो सजा क्या…
अगर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति यह निष्कर्ष देती है कि राहुल गांधी ने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तो सजा समिति की सिफारिश और लोकसभा स्पीकर के फैसले पर निर्भर करेगी।
लोकसभा के नियमों में विशेषाधिकार के मामलों में क्या सजा हैं…
- फटकार- सदन औपचारिक रूप से निंदा कर सकता है। सांसद को फटकार लगाई जा सकती है।
- सस्पेंशन- सांसद को सदन की कार्यवाही से कुछ अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है।
- सदस्यता खत्म- गंभीर मामले में सांसद की सदस्यता खत्म की जा सकती है।
राहुल गांधी के मामले में अभी कोई सजा तय नहीं हुई है। समिति फिलहाल राहुल गांधी से जवाब मांग रही है।
समिति तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट और सिफारिश देगी। समिति को यह भी अधिकार है कि वह अपनी रिपोर्ट में सदन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सिफारिश करे।
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