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करनाल में कनाडा भेजने के नाम पर ₹3 लाख हड़पे:दिया गया चेक हुआ बाउंस, चंडीगढ़ की वीजा काउंसलर पर केस दर्ज




करनाल में कनाडा भेजने के नाम पर 3 लाख रुपए लेने और बाद में रकम वापस नहीं करने के आरोप में चंडीगढ़ की एक वीजा काउंसलर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने उसके बेटे को स्टडी वीजा पर कनाडा भेजने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में विदेश नहीं भेज पाई। पैसे लौटाने के लिए दिया गया 2 लाख 85 हजार रुपए का चेक भी बाउंस हो गया। शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर 32-33 करनाल में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 2023 में बेटे को विदेश भेजने के लिए किया था संपर्क करनाल निवासी शिकायतकर्ता सुनील कुमार कोर्ट में शिकायत देकर बताया कि उसके बेटे सार्थक को पढ़ाई के लिए कनाडा भेजना था। इसी सिलसिले में उसने वर्ष 2023 में चंडीगढ़ के सेक्टर 8-सी स्थित कनाडियन रॉयल वीजा सर्विसेज की काउंसलर समाइरा ठाकुर से संपर्क किया था। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने बेटे को स्टडी वीजा पर कनाडा भेजने का भरोसा दिलाया और इसके लिए 3 लाख रुपए मांगे। साथ ही बेटे के आधार कार्ड, पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज भी लिए गए। सुनील कुमार का आरोप है कि उसने अलग-अलग तारीखों पर आरोपी को कुल 3 लाख रुपए दे दिए। विदेश नहीं भेज पाने पर 15 दिन में पैसे लौटाने का भरोसा दिया शिकायत के मुताबिक, कुछ समय बाद सुनील कुमार ने आरोपी से बेटे के वीजा के बारे में जानकारी ली तो उसे बताया गया कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बेटे को विदेश नहीं भेजा जा सकता। इसके बाद आरोपी ने 3 लाख रुपए वापस करने का आश्वासन दिया और 15 दिन का समय मांगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि निर्धारित समय बीतने के बाद वह अपने एक रिश्तेदार के साथ आरोपी के कार्यालय पहुंचा और रकम वापस मांगी। आरोप है कि आरोपी ने पैसे लौटाने के बजाय मामले को टाल दिया और भुगतान के लिए कुछ और समय मांग लिया। उसने जल्द ही रकम लौटाने का भरोसा भी दिया। जून 2024 में पंचायत के सामने चेक देने का आरोप सुनील कुमार के अनुसार, जून 2024 में उसके दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में आरोपी के कार्यालय में पंचायत हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस दौरान आरोपी ने उससे रकम लेने की बात स्वीकार की। इसके बाद पैसे लौटाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर 8-सी शाखा, चंडीगढ़ के खाते से 2 लाख 85 हजार रुपए का चेक जारी किया गया। यह चेक फर्म के खाते से दिया गया था। आरोपी ने शेष रकम भी जल्द लौटाने का आश्वासन दिया था। 16 जुलाई 2024 को बैंक में जमा कराया चेक, खाते में पैसे नहीं थे शिकायत के अनुसार, सुनील कुमार ने 16 जुलाई 2024 को चेक अपने बैंक खाते में जमा कराया। हालांकि, उसी दिन बैंक ने चेक को ‘खाते में पर्याप्त राशि नहीं’ होने की टिप्पणी के साथ लौटा दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान की मांग की, लेकिन आरोप है कि रकम वापस नहीं की गई। एसपी को दी शिकायत, 15 अप्रैल 2025 तक भुगतान का भरोसा सुनील कुमार ने इस मामले में 14 नवंबर 2024 को करनाल के पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार, यह मामला थाना सेक्टर 32-33 की पुलिस को सौंपा गया। वहां पुलिस ने आरोपी को बुलाया तो उसने कथित तौर पर 2 लाख 85 हजार रुपए लेने और बेटे को विदेश नहीं भेज पाने की बात स्वीकार की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने 15 अप्रैल 2025 तक रकम लौटाने का भरोसा दिया, लेकिन तय समय तक भुगतान नहीं किया। इसके बाद भी पैसे नहीं मिलने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कार्रवाई करने पर आरोपी की ओर से उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ मामला पुलिस के मुताबिक, सुनील कुमार की शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत अदालत में कार्रवाई की मांग की गई थी। अदालत के आदेश पर 9 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 लगाई गई हैं। शिकायतकर्ता ने अदालत से आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों में कानूनी कार्रवाई करने तथा मामले की जांच कराने की मांग की थी।
फिलहाल मामले में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के पक्ष पर आधारित हैं। पुलिस जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम और आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।



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