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कुख्यात बदमाश अब्दुल रज्जाक की जमानत जबलपुर कोर्ट से खारिज:केंद्रीय जेल भोपाल में है बंद,अवैध वसूली और धोखाधड़ी का है आरोपी




जबलपुर जिला अदालत ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। 65 वर्षीय रज्जाक पर धोखाधड़ी, अवैध वसूली, धमकी और आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। वह फिलहाल भोपाल जेल में बंद है। अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय ने 18 सितंबर 2026 को उसकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने जमानत का विरोध किया। जमीन बेचने के नाम पर 95 लाख रुपए हड़पने का आरोप ओमती थाने में अजय पटेल की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 374/24 दर्ज किया गया था। इसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 419, 467, 468, 471, 384, 386, 506, 406, 120बी, 34 भादवि और धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार विवेचना में सामने आया कि अब्दुल रज्जाक ने परिवार और अपने गुर्गों के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक जमीन बेचने के नाम पर 95 लाख रुपए हड़प लिए। आरोप है कि पेशी के दौरान उसने न्यायालय परिसर में प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने रज्जाक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 1991 से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज्जाक के खिलाफ वर्ष 1991 से अब तक मारपीट, अवैध वसूली, बलवा, अवैध हथियार रखने और हथियारों से हत्या जैसे गंभीर अपराधों के प्रकरण दर्ज रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ दर्ज मामलों की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। रज्जाक के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की मॉनीटरिंग पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष जाखड़ के मार्गदर्शन में की जा रही है। नगर पुलिस अधीक्षक ओमती सोनू कुर्मी और थाना प्रभारी ओमती राजपाल सिंह बघेल के नेतृत्व में मामले की कार्रवाई जारी है।



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