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दतिया के इंदरगढ़ थाने में जब्त मारुति वैन को कोर्ट के सुपुर्दगी आदेश के बाद भी फरियादी को नहीं सौंपने और उसे कबाड़ में बेचने का आरोप लगा है। वाहन मालिक जितेंद्र तिवारी का कहना है कि शनिवार को जब वह कोर्ट का आदेश लेकर थाने पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसकी वैन गलती से कबाड़ में कट चुकी है। आरोप है कि इसके बाद उससे राजीनामा कर पैसे लेने के लिए कहा गया और शिकायत करने पर कार्रवाई की धमकी दी गई। जितेंद्र तिवारी पिता अशोक तिवारी, निवासी वार्ड नंबर 8 इंदरगढ़ के अनुसार, वर्ष 2022-23 में जौरनियां के पास अवैध शराब तस्करी के मामले में उसकी मारुति वैन क्रमांक MP 07 T 1460 पुलिस ने जब्त की थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी ड्राइवर की जमानत भी हो चुकी है। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेवढ़ा आरती रतोनिया ने 10 सितंबर को वाहन की सुपुर्दगी देने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए थे। जितेंद्र 11 सितंबर को आदेश लेकर थाने पहुंचा। उसके मुताबिक प्रधान आरक्षक पुष्पराज सिंह ने उसे बताया कि वैन धोखे से कबाड़ में कट गई है और राजीनामा कर पैसे ले लो। जितेंद्र का कहना है कि उसे वाहन चाहिए, पैसे नहीं। कबाड़ी का दावा- थाने से 25 हजार में आई थी वैन
सेवढ़ा रोड स्थित एक कबाड़ी ने बताया कि करीब 3-4 महीने पहले थाने से एक मारुति वैन 25 हजार रुपए में आई थी। उसके अनुसार वैन पर नंबर प्लेट नहीं थी और उसे काटकर कबाड़ में बेच दिया गया। जितेंद्र का आरोप है कि राजीनामे से इनकार करने के बाद उसके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज कर दिया गया। उसका यह भी आरोप है कि थाने में शिकायत करने पर और मामले दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने जांच एसडीओपी को सौंपी
एएसपी मंजीत सिंह चावला ने बताया कि मामले की एसपी ने जांच बड़ौनी एसडीओपी विनायक शुक्ला को सौंपी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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कोर्ट के आदेश के बाद भी जब्त वैन नहीं मिली:वाहन मालिक बोला- इंदरगढ़ पुलिस ने राजीनामे के बदले पैसे लेने को कहा, केस की धमकी
