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गुरुग्राम में लाइसेंस प्राप्त पॉश कॉलोनियों में अवैध निर्माण और कॉमर्शियल एक्टिविटीज को हटाने के लिए डीटीपी विभाग द्वारा की जा रही तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। गौरव कोहली बनाम हरियाणा सरकार मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं। इस केस की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार इंफोर्समेंट (डीटीपीई) द्वारा पिछले काफी समय से लगातार सीलिंग और तोड़फोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब तक कॉमर्शियल एक्टिविटीज को लेकर 160 से अधिक मकानों को सील किया जा चुका है। विभाग की टीम डीएलएफ फेज-3, डीएलएफ फेज-4, सुशांत लोक-1 और साउथ सिटी-1 समेत कई क्षेत्रों में तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की है। इन कॉलोनियों में रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटीज चलाने की शिकायतों पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अगली सुनवाई पर हो सकता है बड़ा फैसला यह मामला एसएलपी (सी) नंबर 035321/2026 से संबंधित है। इसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर मामले की सुनवाई कर एसएलपी का निपटारा किया जाएगा। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रेजिडेंट्स के पक्ष में आता है तो गुरुग्राम में हजारों रेजिडेंट्स को राहत मिलेगी। 90% से अधिक सर्वे पूरा विभाग द्वारा गठित 9 विशेष टीमों ने डीएलएफ फेस एक से लेकर पांच तक, सुशांत लोक-1, साउथ सिटी-1, आरडी सिटी, पालम विहार और निर्वाण कंट्री जैसी बड़ी निजी कॉलोनियों का 90 प्रतिशत से अधिक सर्वे पूरा कर लिया है। 5,000+ उल्लंघनकर्ता संपत्तियां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद किए गए विस्तृत सर्वे में अकेले डीएलएफ फेस 1 से 5 के भीतर 5,000 से अधिक ऐसी आवासीय संपत्तियों की पहचान की गई, जहां नियमों का उल्लंघन कर अवैध कमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही हैं। स्टिल्ट पार्किंग में पीजी तक बना रखें
पॉश कॉलोनियों की अधिकतर संपत्तियों में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के विपरीत स्टिल्ट पार्किंग एरिया में अवैध कमरे बनाना, अतिरिक्त मंजिलें तानना और आवासीय क्षेत्रों में पानी-बिजली व ट्रैफिक पर अत्यधिक दबाव डालना शामिल रहा है।
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गुरुग्राम की पॉश कॉलोनियों में तोड़फोड़ पर सुप्रीम-कोर्ट की रोक:तीन नवंबर को होगी अगली सुनवाई, अब तक 160 मकान किए जा चुके सील
