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चम्बा में मंदिर चोरी में पुजारी को एक साल कैद:2013 में सोने के छत्र, दो सोने की बालियां और 68 हजार रुपए हुए थे चोरी




चंबा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) निखिल अग्रवाल की अदालत ने मंदिर की संपत्ति और चढ़ावे की राशि के गबन मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मिंधल माता मंदिर के पुजारी बुधि राम को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 (अमानत में खयानत/आपराधिक विश्वासघात) के तहत दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया पुजारी बुधि राम पुत्र जयदास, चंबा जिले की पांगी तहसील के अंतर्गत आते गांव मिंधल का रहने वाला है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला न्यायवादी (AD A) दिनेश कुमार ने अदालत के समक्ष मामले की पैरवी की और आरोपों को मजबूती से साबित किया। साल 2013 का है पूरा मामला उप जिला न्यायवादी नवीन कुमार ने मामले की पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरा विवाद 19 जुलाई 2013 को सब मैनेजमेंट कमेटी मिंधल माता मंदिर की एक आधिकारिक बैठक के दौरान शुरू हुआ था। इस बैठक में तत्कालीन पुजारी बुधि राम ने नियमानुसार अपना चार्ज (प्रभार) अगली कमेटी या संबंधित व्यक्ति को सौंपने से साफ इनकार कर दिया था। जब प्रशासन और कमेटी द्वारा सख्ती से मंदिर का रिकॉर्ड और चार्ज अपने हाथ में लिया गया, तो मंदिर के खजाने और संपत्ति की चेकिंग के दौरान एक बड़ा घपला सामने आया। जांच में मंदिर की संपत्ति से एक सोने का पवित्र छतर और दो सोने की वालियां और श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई ₹68,000 (अड़सठ हजार रुपये) की चढ़ावा राशि गायब मिली। 15 गवाहों की बदौलत साबित हुआ गुनाह मंदिर की संपत्ति में हेराफेरी और गबन को लेकर तहसीलदार पांगी ने 22 अगस्त 2013 को स्थानीय पुलिस थाने में पुजारी के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बुधि राम के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया। गहन तफ्तीश और साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत में चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुल 15 गवाह पेश किए। इन गवाहों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर मंदिर की संपत्ति के गबन के आरोपों को अकाट्य रूप से साबित किया गया। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद सीजेएम अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल और जुर्माने की सजा का ऐलान किया।



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