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जींद की जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती पूनम सुनेजा की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दो दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि, यह मामला 28 जून 2024 को थाना शहर जींद में राजो देवी निवासी पड़ाना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। राजो देवी ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके बेटे हरदीप पर ईश्वर निवासी गुप्ता कॉलोनी जींद, उसके दो बेटों और 2-3 अन्य व्यक्तियों ने लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पीजीआई रोहतक में हुई थी मौत गंभीर रूप से घायल हरदीप को उपचार के लिए पीजीआईएमएस रोहतक भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शिकायत के आधार पर, थाना शहर जींद में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 302 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहन जांच की और आवश्यक साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान, जिला एवं सत्र न्यायालय जींद ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर सुनील उर्फ काला और रमेश उर्फ लीला, दोनों निवासी गुप्ता कॉलोनी जींद, को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कठोर कारावास और प्रत्येक को 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जींद पुलिस ने इस मामले में प्रभावी जांच और पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोषियों को सजा मिली।
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जींद में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास:कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, लाठी-डंडों से पीटकर किया था मर्डर
