नाबालिग छात्रा को बंधक बनाने वाला संविदा शिक्षक गिरफ्तार:BNS की गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया




गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। पेंड्रा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के संविदा संस्कृत शिक्षक अमित शर्मा को नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी शिक्षक अमित शर्मा (मूल निवासी सतना, मध्य प्रदेश) पर आरोप है कि उसने छात्रा को स्कूल छोड़ने के बहाने विंदेश्वरी पुरम स्थित अपने घर ले जाकर करीब चार घंटे तक बंधक बनाकर रखा। POCSO सहित गंभीर धाराएं जोड़ी गईं पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पेंड्रा थाने में पहले भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच और पीड़िता के बयान के बाद प्रकरण में BNS की धारा 64(2), 65(1) के साथ POCSO एक्ट की धारा 4 और 6 भी जोड़ी गईं। शिक्षक को किया गया बर्खास्त मामले के सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने कलेक्टर की स्वीकृति के बाद आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया। पहले भी मिली थी शिकायत जानकारी के अनुसार, पिछले शैक्षणिक सत्र में भी छात्रा के परिजनों ने आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत स्कूल प्राचार्य से की थी। उस समय उसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया। कड़ी कार्रवाई की मांग घटना के बाद शिक्षक संगठनों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग की है।



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