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शाजापुर में नाबालिग लड़की का पीछा करने और उससे गलत इशारे व टिप्पणी करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी गगन सिंह ठाकुर (31) को दोषी माना है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की जुड़ी धाराओं में 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कुल 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला मीडिया सेल प्रभारी प्रतीक श्रीवास्तव (एडीपीओ) ने बताया कि यह घटना 3 मई 2026 की रात करीब 8:30 बजे हुई थी। पीड़िता खाना खाने के बाद अपने घर के सामने टहल रही थी। तभी आरोपी गगन सिंह ठाकुर ने उसका पीछा किया और उससे गलत इशारे करते हुए आपत्तिजनक बातें कहीं। पीड़िता के चिल्लाने पर उसके माता-पिता बाहर आ गए। यह देखकर आरोपी गगन सिंह ठाकुर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। पिता के साथ पहुंची थी थाने पीड़िता ने अगले दिन 4 मई को अपने पिता के साथ अकोदिया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप भटेले और अतिरिक्त डीपीओ रमेश सोलंकी ने सरकार की तरफ से पैरवी की। कोर्ट ने सभी सबूतों और दलीलों को मानते हुए आरोपी को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।
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नाबालिग से छेड़छाड़ और पीछा करने वाले आरोपी को सजा:पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल के कठोर कारावास, 6 हजार रुपए का जुर्माना भी देना होगा
