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नारनौल में अवैध कॉलोनी पर DTP की कार्रवाई:डीपीसी और सड़क नेटवर्क उखाड़ा; 2 एकड़ में की जा रही थी विकसित




हरियाणा के नारनौल में जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग की टीम ने सोमवार को नारनौल बाइपास रोड के पास विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। राजस्व संपदा मौजा नारनौल में करीब दो एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनी में तोड़फोड़ करते हुए दो डीपीसी और पूरा सड़क नेटवर्क उखाड़ दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन की सहायता से पुलिस बल भी तैनात रहा। जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह के अनुसार, यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं सहायक नगर योजनाकार सतेंद्र कुमार की अगुवाई में की गई। विभागीय टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाए। कार्रवाई के दौरान कॉलोनी में बनाई गई सड़कों और निर्माणाधीन ढांचों को हटाया गया। DTP बोले- अनुमति लेना जरूरी डीटीपी दिनेश सिंह ने आमजन से अपील की कि नियंत्रित और शहरी क्षेत्रों में विभागीय अनुमति के बिना किसी प्रकार का निर्माण न करें। कृषि भूमि को आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग में बदलने से पहले नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ़ से नियमानुसार लाइसेंस और जरूरी अनुमति लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्लॉट खरीदने से पहले वैधता जांचने की अपील दिनेश सिंह ने लोगों को आगाह किया कि प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें और न ही वहां निर्माण करें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और निर्माण संबंधी अनुमति की जानकारी जरूर लें। इसके लिए जिला नगर योजनाकार कार्यालय, नारनौल में किसी भी कार्यदिवस पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने लोगों से जमीन खरीदने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों और अनुमतियों की जांच करने की अपील की है, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।



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