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पंचकूला के मदनपुर में फरवरी 2022 में हुई मैकेनिक सिया राम (41) की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने मृतक की पत्नी अनीता देवी (38) और उसके प्रेमी संजय कुमार गुप्ता (32) को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत 50-50 हजार रुपये और धारा 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 25 सितंबर को दोनों को दोषी करार दिया था अवैध संबंधों में रोड़ा बना बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी सिया राम पेशे से मैकेनिक था और मदनपुर में किराये के मकान में रहता था। वहीं पड़ोस में यूपी के गोरखपुर का रहने वाला संजय रहता था। इस दौरान अनीता और संजय के बीच अवैध संबंध बन गए। फरवरी 2022 में जब सिया राम को इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में कहासुनी हुई। इसके बाद अनीता और संजय ने मिलकर खौफनाक साजिश रची। दोनों ने छेनी से सिया राम के सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए और फिर स्कार्फ से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को कंबल में लपेटकर आशियाना ब्लॉक के पास नाले में फेंक दिया। 3 सबूत, जिनसे कसता गया शिकंजा
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पति के कत्ल में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद:अवैध संबंधों का पता लगने पर किया मर्डर, CCTV में कंधे पर शव ले जाते दिखे
