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पलवल जिले के निवासियों को अब भूमि संबंधी रिकॉर्ड जैसे जमाबंदी, इंतकाल, फर्द बदर और पंजीकृत बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने इन अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां ऑनलाइन उपलब्ध कराने की नई सुविधा शुरू की है। उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने बताया कि राजस्व विभाग ने ‘रेवेन्यू हरियाणा’ पोर्टल पर एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया है। इसके माध्यम से नागरिक घर बैठे ही आवेदन कर डिजिटल रूप से प्रमाणित दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। दस्तावेज के लिए आवेदन करना होगा लॉगिन के बाद, उन्हें जिला, तहसील और गांव का चयन कर संबंधित दस्तावेज के लिए आवेदन करना होगा। प्रत्येक आवेदन के साथ एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी जारी की जाएगी, जिससे आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी। आवेदन संबंधित पटवारी और राजस्व अधिकारी के सत्यापन के बाद ही स्वीकृत होगा। 100 रुपए का समान शुल्क निर्धारित निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते ही डिजिटल रूप से प्रमाणित प्रति आवेदक के डैशबोर्ड पर उपलब्ध हो जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि इंतकाल, फर्द बदर और पंजीकृत बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति के लिए 100 रुपए का समान शुल्क निर्धारित किया गया है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति के लिए पहले 10 पृष्ठों तक 100 रुपए और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ पर पांच रुपए का शुल्क देना होगा। सभी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी इस नई व्यवस्था से राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों का समय बचेगा। साथ ही, प्रत्येक आवेदन और उसकी स्वीकृति का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी। अपलोड किए गए भूमि अभिलेखों की शुद्धता की जिम्मेदारी संबंधित पटवारी और जिला राजस्व अधिकारियों की होगी।
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पलवल में अब तहसील के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर:घर बैठे डाउनलोड करें जमीन के दस्तावेज; राजस्व सेवाएं हुईं डिजिटल
