Headlines

पानीपत कोर्ट ने झपटमारी के दो दोषियों को सुनाई सजा:एक को पांच साल कैद, 25000 जुर्माना, दूसरे को छह महीने सजा, 5000 जुर्माना




पानीपत शहर में महिला से मोबाइल फोन छीनने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। दोषी शाहरुख को भारतीय दंड संहिता की धारा 379-ए के साथ धारा 34 के तहत पांच साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना जमा न कराने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। वहीं, दोषी अमन को आईपीसी की धारा 411 के तहत छह महीने के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। ये फैसला जिला सत्र न्यायधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने सुनाया है। अदालत के आदेश के अनुसार, यह मामला पानीपत के चांदनी बाग थाना में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। केस में कुल चार आरोपी थे। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने शाह रुख और अमन को दोषी ठहराया, जबकि अन्य दो आरोपियों को बरी कर दिया। बरी किए गए आरोपियों के संबंध में केस डिस्पोजल फॉर्म में संदेह का लाभ दिए जाने का उल्लेख है। कंपनी से घर लौटते समय हुई थी वारदात
थाना चांदनीबाग पुलिस को दी शिकायत के अनुसार नीतू ने बताया कि वह 5 सितंबर 2023 को अपनी कंपनी से छुट्टी होने के बाद घर लौट रही थी। शाम करीब साढ़े छह बजे वह जीटी रोड पर ई-रिक्शा पकड़ने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि युवकों ने महिला का पर्स छीन लिया। पर्स में उसका मोबाइल और एक हजार रुपये थे। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। शिकायत पर चांदनी बाग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
36 सुनवाइयों के बाद आया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों को पेश किया गया। केस डिस्पोजल फॉर्म के अनुसार, इनमें 13 सरकारी और दो स्वतंत्र गवाह शामिल थे। अदालत में कुल 36 सुनवाइयां हुईं। मामले में 29 फरवरी 2024 को आरोप तय हुए। 7 अक्टूबर 2026 को दोषी सिद्ध किया। इसके बाद अदालत ने 13 अक्टूबर को सजा के संबंध में आदेश जारी किया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *