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फरार पूर्व सीएसपी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई:एफआईआर को दी चुनौती, डिवीजन बेंच करेगी सुनवाई; राज्य सरकार ने नेहा पर लगाए गंभीर आरोप




हत्या के आरोपी की करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने के मामले में फरार चल रही कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले को सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच के लिए ट्रांसफर किया गया है। नई बेंच के समक्ष आज सुनवाई होगी। नेहा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने याचिका में अंतरिम राहत की मांग भी की है। उनकी ओर से कहा गया है कि मामले में उनके खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं और एफआईआर में उनकी भूमिका नहीं है। सरकार ने दूसरी बेंच में भेजने की मांग की इससे पहले 21 सितंबर को जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच में मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने केस को दूसरी उपयुक्त बेंच में भेजने की मांग की। सरकार की ओर से कहा गया कि एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी शामिल हैं, इसलिए इसकी सुनवाई संबंधित बेंच में होनी चाहिए। नेहा की ओर से पेश वकीलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं पिछली सुनवाई के बाद जोड़ी गई हैं, इसलिए मामले की सुनवाई पहले से तय बेंच में ही होनी चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने केस डायरी देखी और मामले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली उपयुक्त बेंच के समक्ष भेजने का निर्णय लिया। सरकार ने जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया राज्य सरकार ने नेहा की याचिका का विरोध करते हुए उन पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि नेहा के विदेश जाने की आशंका के आधार पर उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर की कार्रवाई की गई है। साथ ही सह-आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया था। सरकार के मुताबिक, जिला कोर्ट से नेहा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। नेहा सहित अन्य आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया गया है। अब 22 सितंबर को नई बेंच के समक्ष होने वाली सुनवाई में उनकी याचिका पर फैसला होगा।



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