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बदमाश का नाम लेने पर IPS के बेटे की पिटाई:भाजपा नेता अनुराग सिंहदेव के भतीजे से मारपीट और लूट, दोनों मामलों में FIR दर्ज




अंबिकापुर में बदमाशों ने दो अलग-अलग घटनाओं में आईपीएस अधिकारी के बेटे और छत्तीसगढ़ गृहनिर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के भतीजे के साथ मारपीट की। आईपीएस अधिकारी के बेटे से बदमाशों ने मामूली विवाद के बाद मारपीट की और धमकी देते हुए कहा कि ‘तेरा बाप पुलिस वाला होगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा।’ वहीं, दूसरे मामले में युवकों ने अनुराग सिंहदेव के भतीजे से मारपीट कर 2500 रुपए लूट लिए। दोनों मामले कोतवाली थाना क्षेत्र के हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाम लेने की बात पर युवक से मारपीट आईपीएस रवि कुर्रे के बेटे लेखांश कांत ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्तों विशाल सोनी और रोमी खान के साथ बौरीपारा तालाब के पास रिंग रोड पर रुका था। वे अपने दोस्त प्रिंस गुप्ता का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद गोलू गणेश, रतन गुप्ता, कोया डॉन, आशुतोष गुप्ता और उनके अन्य साथियों ने विवाद शुरू कर दिया। लेखांश के मुताबिक, उसने बातचीत के दौरान गोलू गणेश का नाम लिया था। इसी बात को लेकर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोपियों ने कथित तौर पर कहा कि ‘तेरा पिता पुलिस अधिकारी है तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा।’ इसके बाद सभी ने लेखांश के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में उसके कान, कंधे, सिर और गले में चोटें आई हैं। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(1), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। गृहनिर्माण मंडल अध्यक्ष के भतीजे से लूट दूसरी घटना में छत्तीसगढ़ गृहनिर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के भतीजे अभिरत सिंहदेव के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। अभिरत ने पुलिस को बताया कि 7 सितंबर की शाम करीब 6 बजे वह अपने दोस्त देव दुबे के साथ स्कूटी से समलाया मंदिर के पास पहुंचा था। इसी दौरान गोलू पठान और राज बंगाला ने उसे रोक लिया। दोनों ने उससे रुपए मांगे। अभिरत के मना करने पर आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी जेब से जबरन 2500 रुपए निकाल लिए और उसके साथ मारपीट की। अभिरत की शिकायत पर पुलिस ने गोलू पठान, राज बंगाला समेत छह आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 119(1), 191(2), 296, 324(2) और 351(3) के तहत एफआईआर दर्ज की है।



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