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भिवानी में कृषि यंत्रों का ड्रा निकाला:रोटावेटर के लिए 552 व लेजर लैंड लेवलर के लिए 273 किसानों का चयन, 27 जुलाई तक जमा करवाएं दस्तावेज




भिवानी के लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के समाम घटक के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए रोटावेटर एवं लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का ड्रा निकाला। ड्रॉ नगराधीश अनिल कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर दिनांक 16 फरवरी तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर पात्र किसानों का चयन किया गया। अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदकों को योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सामान्य वर्ग में रोटावेटर एवं लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण पात्र लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रा (लॉटरी) के माध्यम से किया गया। रोटावेटर के लिए 552 तथा लेजर लैंड लेवलर के लिए 273 किसानों का चयन
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से रोटावेटर के लिए 552 किसानों तथा लेजर लैंड लेवलर के लिए 273 किसानों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त दोनों कृषि यंत्रों के लिए 25 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची भी तैयार की गई, ताकि किसी चयनित किसान द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न करने अथवा अपात्र पाए जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के पात्र किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। चयनित एवं प्रतीक्षा सूची के किसानों की सूची सहायक कृषि अभियंता भिवानी कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी गई है। 27 जुलाई तक जमा करवाएं दस्तावेज
कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक डॉ. विनोद कुमार फोगाट ने चयनित किसानों को कहा कि रोटावेटर एवं लेजर लैंड लेवलर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र खेती की लागत कम करने, समय की बचत, जल संरक्षण तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चयनित किसान ऑनलाइन आवेदन की प्रति, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा (खरीफ-2025 व रबी-2024) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज दिनांक 27 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक सहायक कृषि अभियंता भिवानी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करवाएं। ट्रैक्टर की आरसी आवेदक किसान के स्वयं के नाम अथवा परिवार पहचान पत्र में शामिल किसी भी पात्र परिवार सदस्य के नाम होना मान्य होगा। इसके अतिरिक्त लघु एवं सीमांत किसान श्रेणी के आवेदकों को अपनी भूमि जोत संबंधी पटवारी/कानूनगो/तहसीलदार द्वारा सत्यापित रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र भी जमा करवाना होगा। निर्धारित समयावधि में दस्तावेज जमा न करने अथवा दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने की स्थिति में संबंधित किसान का चयन स्वत: निरस्त कर दिया जाएगा।



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