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मंडी की एक अदालत ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर को कार पर फ्लैग रॉड लगाने और उसे मौके से भगा ले जाने के आरोप में तलब किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी असलम बेग की अदालत ने पुलिस को उनके वाहन को कब्जे में लेने और फ्लैग रॉड हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कार संख्या एचपी 33 जी-0027 के चालान पर संज्ञान लेते हुए वाहन मालिक चंपा ठाकुर, पत्नी जोगिंदर सिंह, निवासी पैलेस कॉलोनी को 10 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किए हैं। यह आदेश शहरी पुलिस चौकी यातायात प्रभारी सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार द्वारा दायर चालान की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। पुलिस ने उक्त वाहन पर फ्लैग रॉड लगी देखी जानकारी के अनुसार, सेरी मंच के पास स्पॉट ट्रायल के दौरान पुलिस ने उक्त वाहन पर फ्लैग रॉड लगी देखी थी। ड्राइवर द्वारा वाहन को मौके से भगा ले जाने के कारण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182 (ए)(4) और 179 के तहत चालान किया गया था। वाहन से तुरंत हटेगी फ्लैग रॉड अदालत ने सदर थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि वाहन को तुरंत कब्जे में लिया जाए और उस पर लगी फ्लैग रॉड को हटाया जाए। फ्लैग रॉड हटाने और वाहन की तस्वीरें लेने के बाद उसे मालिक को सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं। 10 जुलाई को पेश करनी होगी अनुपालन रिपोर्ट अदालत ने इस आदेश की प्रति सदर थाना प्रभारी को भेजकर तत्काल कार्रवाई करने और 10 जुलाई को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही, कार मालिक को विशेष संदेशवाहक के माध्यम से समन भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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मंडी कोर्ट ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष को किया तलब:फ्लैग रॉड लगी कार भगाने पर कार्रवाई, वाहन जब्त करने के निर्देश; कल तक मांगी रिपोर्ट
