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अमृतसर ग्रामीण में अब मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और हवाई फायरिंग करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने और ऐसी गतिविधियों के प्रचार पर भी प्रतिबंध रहेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत 8 सितंबर 2026 को यह आदेश जारी किया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस कप्तान की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, मैरिज पैलेसों और धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कुछ लोग हथियार लेकर पहुंचते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। लोगों से आदेशों का पालन करने की अपील प्रशासन के मुताबिक, ऐसी गतिविधियों से कई बार कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी को देखते हुए जिले के ग्रामीण इलाकों में स्थित सभी मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और हवाई फायरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के तहत सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी रोक रहेगी। यह आदेश 8 सितंबर से 6 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। प्रशासन ने लोगों से आदेशों का पालन करने की अपील की है।
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मैरिज पैलेसों में हथियार लाए तो खैर नहीं:अमृतसर ग्रामीण में हवाई फायरिंग और सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने पर भी रोक
