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पीएम मोदी से जुड़े मानहानि मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत नहीं दी। कोर्ट ने 2019 में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने निचली अदालत में मानहानि की शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह तक टालने का आदेश बढ़ा दिया। इससे राहुल गांधी को इस अवधि में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए समय मांगा था। खबर लगातार अपडेट की जा रही है।
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मोदी मानहानि केस, राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं:2019 का समन रद्द करने से इनकार; निचली अदालत में सुनवाई 6 हफ्ते टली
