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शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा:धमतरी के बेलौदी स्कूल का मामला, लोक शिक्षण संचालनालय ने किया निलंबित




छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक शिक्षक को शराब पीकर स्कूल आने और पढ़ाई में बाधा डालने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलौदी, विकासखंड मगरलोड में पदस्थ व्याख्याता नारायण प्रसाद साहू पर यह कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली शिकायत और जांच रिपोर्ट के आधार पर यह निलंबन आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि शिक्षक नारायण प्रसाद साहू के खिलाफ स्कूल में शराब पीकर आने और इससे पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायतें मिली थीं। इसके अलावा वे 1 मार्च से 5 अप्रैल 2026 और 16 जून से 23 जून 2026 तक बिना अनुमति या छुट्टी के आवेदन के गैरहाजिर रहे थे। विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। पद की गरिमा के खिलाफ आचरण पर निलंबन विभाग ने शिक्षक के इस काम को पद की गरिमा के खिलाफ, नैतिक पतन, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता माना है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। मगरलोड बीईओ कार्यालय बनाया मुख्यालय निलंबन के दौरान साहू का मुख्यालय मगरलोड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को बनाया गया है। उन्हें नियमों के मुताबिक जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। संबंधित अधिकारी को निलंबन आदेश भेजने और आरोप पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी सात दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों को अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने के निर्देश विभाग ने साफ किया है कि स्कूलों में शिक्षकों से अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और पद की गरिमा बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। उनसे विद्यार्थियों को अच्छी और बिना रुकावट वाली पढ़ाई का माहौल देने की अपेक्षा की जाती है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



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